कार्यपालिका का अर्थ, परिभाषा, प्रकार एवं कार्य

कार्यपालिका

साधारण अर्थ में कानूनों का क्रियान्वयन करने वाली संस्था कार्यपालिका कहलाती है। आज इसका अर्थ सीमित और व्यापक दोनों अर्थों में किया जाता है। आधुनिक राज्यों के कल्याणकारी स्वरूप ने कार्यपालिका के साथ नौकरशाही को भी मिला दिया है। सीमित अर्थ में तो राज्य के प्रधान तथा उसके मन्त्रीमण्डल को ही कार्यपालिका कहा जाता है। व्यापक अर्थ में कार्यपालिका के अन्तर्गत नीति को अमली जामा पहनाने वाले प्रशासकीय अंग भी शामिल हो जाते हैं।

कार्यपालिका की परिभाषा

कार्यपालिका की परिभाषा कार्यपालिका को कुछ विद्वानों ने सीमित और व्यापक दोनों अर्थों में इस प्रकार से परिभाषित किया है :-

1. मेक्रिडीस के अनुसार - “राजनीतिक कार्यपालिका, राजनीतिक समाज के शासन के लिए औपचारिक उत्तरदायित्व निभाने वाली संस्थागत व्यवस्थाएं हैं।”

2. गिलक्राइस्ट के अनुसार -”कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जो कानून के रूप में अभिव्यक्त जनता की इच्छा को कार्य में परिणत करती है। यह वह धुरी भी है जिसके चारों ओर राज्य का वास्तविक प्रशासन घूमता है।”

3. लाल पालोम्बारा के अनुसार -”कार्यपालिका से आशय मुख्य कार्यपालक, विभागों के अध्यक्ष तथा सरकारी सोपान में उच्चतम स्तर के सार्वजनिक प्रशासकों से है। इसमें वे व्यक्ति, सिविल कर्मचारी तथा अन्य लोग जो मुख्य कार्यपालक की मदद के लिए भर्ती किए जाते हैं, शामिल होते हैं।”

4. गार्नर के अनुसार- “व्यापक तथा सामूहिक अर्थ में कार्यपालिका के अन्तर्गत वे सभी अधिकारी, राज्य कर्मचारी तथा एजेन्सियां आ जाती हैं जिनका कार्य राज्य की इच्छा को, जिसे विधानमण्डल ने प्रकट कानून का रूप दे दिया है, कार्य रूप में परिणत करना है।”

कार्यपालिका के प्रकार

1. वास्तविक तथा नाममात्र की कार्यपालिका - प्राचीन समय में नाममात्र तथा वास्तविक कार्यपालिका में कोई अन्तर नहीं था। शासन की सारी शक्तियां राजा के पास होती थी और वही अकेला समस्त शक्तियों का प्रयोग करता था। लेकिन 1688 की शानदार क्रान्ति के बाद इंग्लैण्ड में मन्त्रिमण्डल नाम की संस्था के जन्म के साथ ही कार्यपालिका के दो रूप उभर गए शासन की वास्तविक शक्तियों मन्त्रिमण्डल की संस्था के हाथ में चली गई और नाममात्र की शक्तियां सम्राट के पास रह गई। नाममात्र की कार्यपालिका के लिए संविधानिक कार्यपालिका का भी प्रयोग किया जाता है। संसदीय शासन प्रााली वाले सभी देशों में इस प्रकार की कार्यपालिकाएं हैं। 

भारत में राष्ट्रपति नाममात्र की कार्यपालिका है और प्रधानमन्त्री वास्तविक।नाममात्र की कार्यपालिका वह कार्यपालिका होती है जिसमें शासन की शक्तियों का राष्ट्राध्यक्ष के नाम पर वास्तविक प्रयोग मन्त्रीमण्डल या प्रधानमन्त्री ही करता है, क्योंकि वही वास्तविक कार्यपालक होता है। राष्ट्राध्यक्ष तो रबड़ की मुहर या ध्वजमात्र होता है। उसे अपने अधिकारों और शक्तियों का स्वतन्त्र प्रयोग करने की अनुमति नहीं होती। 

भारत में राष्ट्रपति शासन सम्बन्धी जो भी कार्य करता है, वह मन्त्रिमण्डल की सलाह से ही करता है। संसदीय शासन प्रणालियों में ही वास्तविक और नाममात्र की कार्यपालिका का अन्तर देखने को मिलता है, अध्यक्षात्मक सरकारों में नहीं। अध्यक्षात्मक सरकारों में तो राष्ट्राध्यक्ष ही वास्तविक कार्यपालक होता हे, वहां नाममात्र की कार्यपालिका का सर्वथा अभाव होता है। अपने कार्यों के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होता है।

2. राजनीतिक और स्थायी कार्यपालिका - आज राज्यों के कार्यों में वृद्धि हो जाने के कारण कार्यपालिका प्रशासन के साथ जुड़ गई है। आज कार्यपालिका के सभी कार्य प्रशासनिक अधिकारियों पर नौकरशाही द्वारा ही किए जाते हैं। इससे प्रशासकीय और राजनीतिक कार्यपालिका का अन्तर मिट गया है। लेकिन राजनीति विज्ञान में इनका अलग-अलग अर्थों में प्रयोग किया जाता है। लोकतन्त्रीय देशों में तो सारे राजनीतिक निर्णय तथा सर्वोच्च प्रशासनिक निर्णय मुख्य कार्यपालक या मन्त्रीमण्डल द्वारा ही लिए जाते हैं। इसे राजनीतिक कार्यपालिका कहा जाता है। इसका स्वरूप अस्थायी होता है। निश्चित अवधि के बाद चुनावों के बाद नई कार्यपालिका अस्तित्व में आ जाती है। दूसरी तरफ प्रशासन के अधिकारी स्थायी रूप से अपने पद पर रिटायरमेन्ट की अवधि तक रहते हैं। उन्हें अपने पद पर रहने के लिए राजनीतिक समर्थन की आवश्यकता नहीं होती। इनका कार्य राजनीतिक कार्यपालिका के निर्णयों को कार्यरूप देना है। यह कार्यपालिका स्थायी कार्यपालिका कहलाती है। इसका स्वरूप स्थायी है। आज के लोकतन्त्रीय देशों में ये दोनों कार्यपालिकाएं इस तरह से अंगीकार हो चुकी हैं कि इनमें अन्तर करना कठिन हो गया है। भारत में स्थायी व राजनीतिक कार्यपालिका का सुन्दर समन्वय है।

3. संसदीय तथा अध्यक्षात्मक कार्यपालिका - कार्यपालिका तथा विधायिका के पारस्परिक सम्बन्धों के आधार पर दो तरह की कार्यपालिका होती है - संसदीय और अध्यक्षात्मक। संसदीय कार्यपालिका को मन्त्रीमण्डल तथा उत्तरदायी कार्यपालिका भी कहा जाता है। संसदीय कार्यपालिका के सदस्य संसद या विधायिका के सदस्यों में से चुने जाते हैं और वे अपने अस्तित्व के लिए विधायिका के निरन्तर विश्वास ओर समर्थन पर आश्रित होते हैं। वे अपने कार्यों के लिए सीधे ही संसद के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार की कार्यपालिका में राष्ट्राध्यक्ष व सरकार के अध्यक्ष या शासनाध्यक्ष में अन्तर होता है। इसके अन्तर्गत राष्ट्राध्यक्ष नाममात्र की शक्तियों का स्वामी होता है तथा शासनाध्यक्ष (प्रधानमन्त्री) वास्तविक शक्तियों का स्वामी होता है। इसमें समस्त निर्णय सामूहिक स्तर पर मन्त्रीमण्डल द्वारा ही लिए जाते हैं और अपनी नीतियों के लिए वही उत्तरदायी रहता है। इसके अन्तर्गत राष्ट्राध्यक्ष का कोई उत्तरदायित्व नहीं होता। उसकी स्थिति तो रबड़ की मुहर जैसी होती है। 

इस कार्यपालिका में राष्ट्राध्यक्ष शासनाध्यक्ष की अनुमति से कार्यपालिका को भंग कर सकता है। इसके विपरीत अध्यक्षात्मक कार्यपालिका में शासनाध्यक्ष व राष्ट्राध्यक्ष एक ही व्यक्ति होता है। उसे शासन की समस्त शक्तियां प्राप्त होती हैं। वह अपने कार्यकाल तथा नीतियों के लिए विधायिका के प्रति उत्तरदायी नहीं होता। वह प्रतीकात्मक या नाममात्र का शासनाध्यक्ष न होकर वास्तविक कार्यपालक होता है। 

इस प्रकार की कार्यपालिका अमेरिका में है, जबकि संसदीय कार्यपालिका इंग्लैण्ड तथा भारत में है।

4. एकल तथा बहुकार्यपालिका - राज्य की कार्यपालक शक्तियों के आधार पर कार्यपालिका, एकल व बहुसंख्यक दो प्रकार की होती है। जहां पर शासन की सारी शक्तियां एक ही व्यक्ति में निहित रहती हैं, वह एकल कार्यपालिका होती है। इसके विपरीत जब कार्यपालक शक्तियां अनेक व्यक्तियों या समूह के हाथों में होती हैं तो उसे बहुल या मंडल-कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। भारत, स्विटजरलैण्ड व ब्रिटेन में बहुकार्यपालिका हैं, जबकि अमेरिका में एकल कार्यपालिका है। 

एकल कार्यपालिका वहीं पर अस्तित्व में पाई जाती हैं जहां शक्तियों का पृथक्करण सिद्धान्त को कठोरता से अपनाया गया हो। अमेरिका में शक्तियों के पृथक्करण के कारण कार्यपालिका, विधायी नियन्त्रण से मुक्त है। वहां पा शासन की कार्यपालक, विधायी नियन्त्रण से मुक्त है। वहां पर शासन की कार्यपालक शक्तियां राष्ट्रपति में निहित हैं। वहां पर संविधानिक मन्त्रीमण्डल की संस्था का अभाव है। राष्ट्रपति अपने उत्तरदायित्वों के निवर्हन के लिए कुछ व्यक्तियों की समिति या मन्त्रिमण्डल बना सकता है, लेकिन उनका कोई स्वतन्त्र व संविधानिक अस्तित्व नहीं हो सकता। वे कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति की इच्छानुसार ही करते हैं। वास्तविक कार्यपालक के रूप में प्रशासन पर समस्त अधिकार उसी का होता है। 

इसके विपरीत बहुत कार्यपालिका में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धान्त कार्य करता है। इसमें शासन की सारी शक्तियां मन्त्रिमण्डल नामक संविधानिक संस्था के पास होती हैं। इसके अन्तर्गत न तो शक्तियों का एकमात्र स्वामी होता है और न ही वह अपनी इच्छानुसार कार्यपालक शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति एकल कार्यपालिका का उत्तम उदाहरण है तो भारत का मन्त्रीमण्डल बहुत कार्यपालिका का।

5. पैतृक तथा चुनी हुई कार्यपालिका - जिस देश में कार्यपालिका को पैतृक आधार पर चुना जाता है, वह पैतृक कार्यपालिका होती है। ब्रिटेन में सम्राट का चुनाव पैतृक आधार पर ही होता है। यह कार्यपालिका वंशानुगत होती है। इसमें जन इच्छा का अभाव पाया जाता है। इसके विपरीत जिन देशों में कार्यपालिका जनता या जन-प्रतिनिधियों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव के आधार पर चुनी जाती है, उसे निर्वाचित या चुनी हुई कार्यपालिका कहा जाता है। 

भारत, अमेरिका, बंगलादेश, श्रीलंका, पीरु, चिल्ली आदि देशों में निर्वाचित कार्यपालिकाएं हैं।

कार्यपालिका के कार्य

कार्यपालिका के प्रमुख कार्य हैं :-
  1. कार्यपालिका के प्रशासकीय कार्य 
  2. विदेश नीति का संचालन 
  3. कार्यपालिका के व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य 
  4. कार्यपालिका के सैनिक कार्य 
  5. कार्यपालिका के वित्तीय कार्य 
  6. कार्यपालिका के न्यायिक कार्य 
  7. नीति-निर्माण करना 
  8. कार्यपालिका के संकटकालीन कार्य 
  9. कार्यपालिका के राजनीतिक कार्य 
  10. कार्यपालिका के आर्थिक कार्य 
1. कार्यपालिका के प्रशासकीय कार्य - कार्यपालिका प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी प्रशासनिक तथा नीति सम्बन्धी निर्णय लेती है। विधायिका द्वारा निर्मित कानूनों को अमली जामा पहनाने के लिए वह महत्वपूर्ण पदों पर कर्मचारियों व अधिकारियों की नियुक्ति करती है। प्रशासन को चलाने के लिए सभी आवश्यक विभागों की स्थापना भी कार्यपालिका ही करती है। सभी विभागों पर अपना नियन्त्रण; निर्देशन व निरीक्षण बनाए रखने की भी व्यवस्था कार्यपालिका ही करती है। संसदीय देशों में कार्यपालिका को अपने प्रशासकीय कार्य अधिक कुशलता से करने पड़ते हैं। इनमें मन्त्रीमंडल नामक संस्था के द्वारा सामूहिक उत्तरदायित्व के आधार पर प्रशासकीय कार्यों का निष्पादन होता है, जबकि अध्यक्षात्मक देशों में राष्ट्राध्यक्ष ही वास्तविक कार्यपालक होने के नाते समस्त प्रशासन का अधिकृत प्रशासक होता है। सभी महत्वपूर्ण विभागों में नियुक्तियों व प्रशासनिक अधिकारियों पर उसी का नियन्त्रण रहता है। देश के अन्दर प्रशासन पर कार्यपालिका का ही वास्तविक नियन्त्रण रहता है।

2. विदेश नीति का संचालन - आज का युग अन्तर्राष्ट्रीय अन्तनिर्भरता का युग है। दूसरे देशों से व्यापारिक तथा कूटनीतिज्ञ सम्बन्ध बनाए रखना प्रत्येक राष्ट्र की मजबूरी है। परमाणु युद्ध का खतरा उत्पन्न होने के बाद तो विदेशी-सम्बन्धों का महत्व और अधिक बढ़ गया है। ये कार्य अब कार्यपालिका के हाथों से ही सम्पन्न किए जाते हैं। विदेशों में विदेश नीति के संचालन के लिए राजदूतों की नियुक्ति, विदेशी राजनयिकों का स्वागत, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों व सम्मेलनों में देश का प्रतिनिधित्व, विदेशी सम्बन्धों को सुसंगत बनाए रखने के लिए की जाने वाली सन्धियां व समझौते, सांस्कृतिक, शैक्षिक व व्यापारिक गतिविधियों का संचालन व नियन्त्रण आदि समस्त कार्य कार्यपालिका के ही कार्य हैं। राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने में कार्यपालिका का बहुत अधिक हाथ होता है। यद्यपि विदेश नीति के संचालन में विधायिका का भी कुछ न कुछ योगदान अवश्य होता है, लेकिन वह औपचारिकता तक ही सिमटकर रह जाता है। युद्धकाल में तो कूटनीतिक सम्बन्धों को गति देने के लिए सक्रिय कार्यपालिका की आवश्यकता अधिक अनुभव की जाती है। भारत में विदेश नीति के संचालन में राष्ट्रपति व प्रधानमन्त्री दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। अमेरिका में इस कार्य में राष्ट्रपति पूर्ण रूप से महत्वपूर्ण अधिकार रखता है।

3. कार्यपालिका के व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्य - संसदीय देशों में व्यवस्थापन का कार्य कार्यपालिका के सहयोग से विधायिका द्वारा ही किया जाता है। अध्यक्षात्मक देशों में यह कार्य विधायिका द्वारा स्वतन्त्र रूप से किया जाता है। अध्यक्षात्मक व संसदीय सरकार में कानून को मूर्त रूप देने का कार्य कार्यपालिका ही करती है। कार्यपालिका प्रत्येक व्यवस्थापन में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका संसदीय शासन प्रणाली वाले देशों में ही निभाती है। यहां पर वह कानून का निर्माण और उसे लागू करना दोनों कार्यों को पूरा करने में सक्षम होती है। पारस्परिक निर्भरता के सिद्धान्त पर आधारित होने के कारण व्यवस्थापन प्रक्रिया से उसका प्रत्यक्ष सम्बन्ध होता है। संसद का अधिवेशन बुलाना, उसका सत्रवसान, स्थगन तथा विघटन कार्यपालिका ही करती है। कार्यपालिका ही विधेयक पेश करती है और उसे संसद से पारित भी कराती है। 

व्यवस्थापन कार्य में कार्यपालिका नीति-सम्बन्धी सूचनाएं व्यवस्थापिका की सलाह मानने को बाध्य नहीं होती लेकिन आजकल कई देशों में अध्यक्षात्मक सरकार के व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यों को कार्यपालिका कुछ न कुछ प्रभावित अवश्य करती है। अपनी प्रदत व्यवस्थापन की शक्ति के अन्तर्गत कार्यपालिका को स्वतन्त्र रूप से कानून बनाने का अधिकार प्राप्त होता है। विधायिका के अधिवेशन न चलने की स्थिति में कार्यपालिका अध्यादेश भी जारी कर सकती है।

4. कार्यपालिका के सैनिक कार्य - युद्धकाल या शांतिकाल में देश की सैनिक शक्ति को संगठित रखना व संचालन करने का अधिकार भी कार्यपालिका के हाथों में ही होता है। राष्ट्रपति सेनाओं का वास्तविक कार्यपालक होता है। उसे सेनाओं के गठन, सैनिक अधिकारियों की नियुक्ति, पदच्युति और युद्ध का नेतृत्व करने का अधिकार प्राप्त होता है। वह राष्ट्रीय सम्मान या सुरक्षा के लिए युद्ध की घोषणा भी कर सकता है। संसदीय सरकार में तो उसे मन्त्रीमण्डल या विधायिका की अनुमति लेनी पड़ती है, लेकिन अध्यक्षात्मक सरकार में उसे स्वतन्त्र रूप से सैनिक कार्यों के संचालन का अधिकार होता है। 

युद्धकाल में कार्यपालिका देश के निवासियों को अनिवार्य सैनिक सेवा देने को बाध्य भी कर सकती है। अमेरिका में अफगानिस्तान और ईराक के विरुद्ध युद्ध की घोषणा अमेरिका के राष्ट्रपति ने ही की थी। सद्दाम को पकड़ने का निर्णय राष्ट्रपति बुश का ही स्वतन्त्र निर्णय था। 

इस तरह सैनिक कानून लागू करने और संकटकाल की घोषणा करने का भी अधिकार राष्ट्रपति या कार्यपालिका को ही है, चाहे वह औपचारिक हो या अनौपचारिक। युद्धकाल में कार्यपालिका की शक्ति कई गुणा बढ़ जाती है। तानाशाही देशों में तो कार्यपालिका का सैनिक कार्यों पर सर्वाधिकार हो जाता है। 

शांतिकाल में भी देश की सेनाओं पर वास्तविक नियन्त्रण कार्यपालिका का ही होता है, चाहे वह प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष।

5. कार्यपालिका के वित्तीय कार्य - आज देश के वित्त पर भी कार्यपालिका का कुछ न कुछ नियन्त्रण अवश्य रहता है। आय-व्यय पर व्यवहारिक नियन्त्रण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्यपालिका का ही होता है। सिद्धान्त रूप में तो यह कार्य विधायिका का है। संसदीय देशों में कार्यपालिका को विधानमण्डल में बहुमत प्राप्त होने के कारण नए टैक्स लगाने, टैक्स हटाने या घटाने के बिल प्राय: कार्यपालिका ही पेश करती है और उन्हें पास करा लेती है। राष्ट्रीय कोष की समुचित व्यवस्था के लिए कार्यपालिका के अन्तर्गत एक वित्त विभाग रहता है। 

कार्यपालिका प्रत्येक विभाग के वित्त पर नियन्त्रण भी रखती है। अध्यक्षात्मक सरकार में भी कार्यपालिका बजट तो पेश नहीं करती, लेकिन बजट को अपनी देख-रेख में ही तैयार कराती है। अमेरिका में बजट का निर्माण राष्ट्रपति की ही देखरेख में होता है। भारत में वित्तमन्त्री ही बजट पेश करता है। 

इस तरह कार्यपालिका कुछ वित्तीय कार्य भी करती है।

6. कार्यपालिका के न्यायिक कार्य - उच्चतम न्यायालयों के न्यायधीशों की नियुक्ति कार्यपालिका द्वारा ही की जाती है। कार्यपालिका के अध्यक्ष के पास अपराधी की सजा माफ करने या घटाने का पूरा अधिकार है। यद्यपि लोकतन्त्र में इस शक्ति को खतरे की निशानी समझा जाता है, लेकिन आज न्यायपालिका के अधिकार का भी कार्यपालिका द्वारा कुछ न कुछ प्रयोग अवश्य किया जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दी गई फांसी की सजा को भी राष्ट्रपति माफ कर सकता है या आजीवन कारावास में बदल सकता है। इससे न्यायपालिका की शक्ति का हास अवश्य होता है।

7. नीति-निर्माण करना - कार्यपालिका का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य नीति निर्धारण करना भी है। संसदीय सरकार में कार्यपालिका अपनी नीति निर्धारण करके संसद के सामने प्रस्तुत करती है। अध्यक्षात्मक सरकार में वह अपनी नीतियों की स्वतन्त्र निर्धारक होती है। कार्यपालिका ही देश की आन्तरिक व बाहरी नीति का निर्धारण करती है और उसी के आधार पर शासन चालती है। नीतियों को लागू करना भी कार्यपालिका का ही कार्य है।

8. कार्यपालिका के संकटकालीन कार्य - संकटकालीन परिस्थितियों में कार्यपालिका की शक्तियां कई गुणा बढ़ जाती हैं। सैनिक संकट, विद्रोह, बाहरी आक्रमण, देश की सुरक्षा को खतरा या आर्थिक संकट के पैदा होने की स्थिति में कार्यपालिका अपनी संकटकालीन शक्तियों का प्रयोग कर सकती है। ऐसे समय में वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों का स्थगन भी कर सकती है और देश में आर्थिक आपातकाल की भी घोषणा कर सकती है। इन शक्तियों के कारण व्यवस्थापिका की शक्ति का हास होने लगा है।

9. कार्यपालिका के राजनीतिक कार्य - प्रत्येक देश में राजनीतिक कार्यपालिका कुछ न कुछ राजनीतिक कार्य भी अवश्य करती है। इनमें प्रतिनिधित्व, नेतृत्व, विचार विमर्श व निर्णय, निरीक्षण व नियन्त्रण आदि कार्य शामिल हैं। राजनीतिक समाज में विभिन्न संस्थागत व्यवस्थाओं का संयोजन व एकीकरण करना भी कार्यपालिका ही करती है। विभिन्न हितों को प्रतिनिधित्व देना व उनमें सामंजस्य बिठाना भी कार्यपालिका का ही कार्य है। कार्यपालिका देश व समाज को नेतृत्व देने का भी कार्य करती है। प्रदत व्यवस्थापन के अन्तर्गत निर्णय देना भी कार्यपालिका का ही कार्य है। कार्यपालिका की निर्णयकारी भूमिका के कारण आज उसकी शक्तियों में अप्रत्याशित वृद्धि हो रही है।

10. कार्यपालिका के आर्थिक कार्य - आज का युग कल्याणकारी राज्यों का युग है। आज सभी सरकारें लोकहित के कार्य करने को मजबूर है। इसी कारण में नियोजन द्वारा आर्थिक विकास की योजनाओं को सफल बनाने के प्रयास करती है। इस आर्थिक योजना पर कार्यपालिका का ही पूर्ण नियन्त्रण रहता है। देश को सम्पूर्ण आर्थिक जीवन पर नियन्त्रण होने के कारण कार्यपालिका का महत्व भी बढ़ रहा है। व्यापार, वाणिज्य, कृषि, उद्योग जैसे विषयों पर कार्यपालिका का नियन्त्रण बढ़ा है। आय व व्यय पर नियन्त्रण रखने के साथ-साथ आर्थिक साधनों की उत्पादन व वितरण प्रणाली पर भी कार्यपालिका का ही नियन्त्रण रहता है।

इस प्रकार कहा जा सकता है कि आधुनिक युग में कार्यपालिका की शक्तियों का विस्तार जीवन के हर क्षेत्र तक है। राज्य के कल्याणकारी आदर्श, राष्ट्रीय सुरक्षा, अन्तर्राष्ट्रीय उत्तरदायित्व, वित्त-व्यवस्था, विधि निर्माण, सैनिक कार्यों का संचालन करना, प्रशासनिक व कूटनीतिक कार्य करना आदि के रूप में कार्यपालिका के उत्तरदायित्व बढ़े हैं। आज प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में विदेशी सम्बन्धों के संचालन से लेकर आर्थिक गतिविधियों के नियन्त्रण तक कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र का ही विस्तार है। आज कार्यपालिका को सही शासन का लाभ देने व आर्थिक विकास को गति देने में महत्वपूर्ण भूमिका है। आज कार्यपालिका के संविधानिक, संकटकालीन व राजनीतिक कार्यों के रूप में राजनीतिक व्यवस्था को गतिशील बनाए रखने में अभूतपूर्व भूमिका है। 

चेस्टर बनार्ड ने अपनी पुस्तक 'Functions of the Executive' में कार्यपालिका के कार्यों को बहुआयामी बताया है। उनके अन्तर्गत समस्त प्रकार के प्रशासकीय, वित्तीय, न्यायिक, कूटनीतिक, सैनिक, राजनीतिक व आर्थिक कार्य आ जाते हैं। सार रूप में देश में शान्ति व्यवस्था बनाए रखना, लोककल्याण के आदर्श को प्राप्त करना तथा विदेशी नीति का सफल क्रियान्वयन ही कार्यपालिका का आदर्श है।

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