बालिका समृद्धि योजना क्या है?

बालिका समृद्धि योजना क्या है

बालिका समृद्धि योजना क्या है (balika samridhi yojana kya hai) बालिका समृद्धि योजना के क्रियान्वयन द्वारा बालिकाओं को त्वरित आर्थिक सहायता मुहैया कराने के साथ ही अब बीमा लाभ की भी सुविधा देकर स्वावलम्बन और सामाजिक सुरक्षा प्रदान की गयी है।
  1. लैंगिक सामाजिक असमानता का निराकरण। 
  2. बालिकाओं को बालकों के ही समान समाज में सम्मानित स्थान दिलाना।
  3. बालिका शिशु के जन्म पर परिवार एवं समाज की पारम्परिक विकृत सोच को बदलना। 
  4. भ्रूण हत्या-बालिका शिशु हत्या को हतोत्साहित कर इसकी प्रभावी रोकथाम करना। 
  5. गरीब परिवारों की बालिकाओं को कुपोषण से बचाना। 
  6. बालिकाओं को अच्छी शिक्षा दिलाकर आत्म निर्भर बनाना। 
  7. बालिकाओं को समानता और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना। 
  8. समाज और प्रदेश के विकास हेतु बालिकाओं की सहभागिता विकसित करना। 
15 अगस्त 1997 को या इसके बाद जन्म लेने वाली शहरी निर्धन बालिका की माता (2 बालिका तक) जो कि गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे परिवार की सदस्य हों, इस योजना हेतु पात्र है शिशु बालिका का जन्म गरीबी रेखा के नीचे के परिवार में होना चाहिये। एक परिवार की केवल दो शिशु बालिकाओं को ही योजना का लाभ अनुमन्य है बालिका के माता पिता की उम्र 60 वर्ष से अधिक न हो। बालिका शिशु जन्म के एक माह के अन्दर बालिका के माता/पिता/संरक्षक को योजना के अधीन सहायता प्रदान की जाती है। बालिका समृद्धि योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों में बालिका शिशु के पैदा होने के एक माह के अन्तर्गत योजना का लाभ दिया जाता है। 

योजना के अन्तर्गत बालिका शिशु जन्म के एक माह के अन्दर बालिका के माता/पिता/संरक्षक को योजना के अधीन रू. 500 की धनराशि उपलब्ध करायी जाती है। यह धनराशि बालिका शिशु के अभिभावकों को नगद या चैक से नहीं दी जाती है बल्कि इसमें से रू. 400 के मूल्य के राष्ट्रीय बचत पत्र दिये जाते हैं और रू. 95 बीमा प्रिमियम दिया जाता है जो बालिका शिशु की 18 वर्ष की अवधि के रू. 25 हजार के बीमा हेतु दिया जाता है। यह बीमा प्रिमियम 18 वर्ष हेतु एक मुश्त (रू. 95 मात्र) ओरियन्टल इन्श्योरेंश कम्पनी को अदा किया जाता है। ऐसी बालिकाओं के माता पिता की आयु 60 वर्ष से अधिक न हो। अब बीमा कृत बालिका समृद्वि योजना होने से बालिका के माता-पिता की मृत्यु हो जाने की दशा में भी बच्ची की सामाजिक सुरक्षा और परवरिश की उचित व्यवस्था सुनिश्चित है। बीमा राशि आगे बालिका की शिक्षा/विवाह आदि के लिये वरदान साबित होगी। शिक्षारत बालिका का नियमित छात्रवृत्ति प्रदान करने की भी व्यवस्था है।

बालिका समृद्धि योजना के अन्तर्गत बीमा की शर्तें 

  1. बालिका समृद्धि योजना के अन्तर्गत ऐसी बालिकाओं के माता पिता पात्र नहीं होते हैं जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक न हो। 
  2. माता-पिता दोनों में से किसी एक की दुर्घटनावश मृत्यु हो जाती है तो बीमा कंपनी बालिका के नाम रू. 25000 जमा करेगी। 
  3. बीमा कंपनी उस बालिका के माता-पिता में से किसी एक अथवा उनके अभिभावक या स्वयं बालिका को उस जमा राशि में से उसकी शिक्षा हेतु आवश्यक धनराशी का भुगतान करेगा।
  4. यदि बालिका की शिक्षा 18 वर्ष की आयु तक जारी नहीं रह पाती है तो 18 वर्ष पूरा हाने पर उनके खाते में जमा अवशेष राशि उसको देय होगी। 
  5. यदि बालिका की मृत्यु 18 वर्ष पूर्ण हाने के पहले ही हो जाती है तो बालिका के खाते में जमा अवशेष राशि उसके जीवित माता-पिता अथवा अभिभावक को देय होगी। 
  6. अवशेष धनराशि रू. 400 राष्ट्रीय बचत पत्र के माध्यम से भुगतान किये जाने की व्यवस्था है। 
बालिका समृद्धि योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने नगरीय निकाय (नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद/नगर निगम) कार्यालय से सम्पर्क करें या जिला नगरीय विकास अभिकरण कार्यालय (जो जिला मुख्यालय के नगर निकाय कार्यालय के अन्तर्गत स्थापित है) से पत्र के माध्यम से या स्वयं जाकर योजना की पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। इसके उपरांत आवश्यक दस्तावेजों एवं औपचारिकताओं के साथ के अपना आवेदन पत्र अपनी नगरीय निकाय कार्यालय में जमा करा कर योजना का लाभ प्राप्त करें।

Bandey

मैं एक सामाजिक कार्यकर्ता (MSW Passout 2014 MGCGVV University) चित्रकूट, भारत से ब्लॉगर हूं।

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