यह योजना प्रदेश में 15 अगस्त 1995 से सक्रिय की जा रही है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य गरीब परिवारों की गर्भवती महिलाओं सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करना है।
योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्रता की निम्न शर्तें हैं:-
1. लाभ गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाली गर्भवती महिलाओं को प्राप्त होगा ।
2. ऐसी महिलाएं ही लाभ प्राप्त कर सकेगीं जिनके यहाँ पहले अथवा दूसरे बच्चे का जन्म होने वाला है।
3. ऐसी महिलायें जिनके पहले प्रसव में ही दो बच्चे जन्में हैं और जीवित हैं, योजनान्तर्गत दूसरे प्रसव पर लाभ प्राप्त नहीं कर सकेंगी।
4. दो जीवित बच्चों से अधिक की माताएं लाभ प्राप्ति हेतु पात्र नहीं होंगी ।
इस योजनान्तर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रारूप/फार्म ग्राम सभाओं / विकास खण्ड मुख्यालयों पर उपलब्ध होंगे। इच्छुक लाभार्थियों द्वारा इन्हें भरकर ग्राम प्रधान / ग्राम विकास अधिकारी / ग्राम पंचायत अधिकारी की संस्तुति सहित विकास खण्ड कार्यालय में प्रस्तुत किया जायेगा। खण्ड विकास अधिकारी समुचित जांचोपरान्त स्वीकृति की औपचारिकताएं पूर्ण करके सहायता राशि की चेक लाभार्थी को उपलब्ध करायेंगे ।