वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उद्देश्य, जंगली जानवरों, पक्षियों और पौधों को सुरक्षा प्रदान करना है। यह वन्य पशुओं या पशु-जन्य वस्तुओं, या विनिर्दिश्ट पौधों या उसके किसी भाग या उससे व्युत्पन्न चीजों के परिवहन पर प्रतिबन्ध लगाता हैं। यह काम सिर्फ चीफ…