अनुच्छेद 280 में यह प्रावधान है कि भारत के राष्ट्रपति को संविधान के प्रारम्भ से दो साल के भीतर वित्त आयोग की नियुक्ति करनी होगी और उसके बाद हर पाँच साल में एक बार या यदि आवश्यक हो तो उससे भी पहले नियुक्त कर सकते हैं। यह अनुच्छेद मोटे रूप में वित्त आयो…