कंपनी अधिनियम 2013 की धारा-2(45) के अनुसार सरकारी कंपनी वह कंपनी है, जिसकी प्रदत्त पूंजी का 51% या उससे अधिक हिस्सा केंद्र सरकार अथवा राज्य सरकार अथवा दोनों के पास होता है, तो उसे सरकारी कंपनी कहते हैं। सरकारी कंपनी का अंकेक्षण, यह सरकारी अंकेक्षण है…