राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम क्या है? राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम लाभार्थी कौन है?

 राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम क्या है

  1. नगरीय क्षेत्रों में मलिन बस्तियों में निवास करने वाले निर्धन व्यक्तियों का सामाजिक विकास करना।
  2. नगरीय क्षेत्रों में मलिन बस्तियों में निवास करने वाले निर्धनतम व्यक्तियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना।
  3. मलिन बस्तियों को आदर्श मलिन बस्ती के रूप में स्थापित करना। 

राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम लाभार्थी कौन है

नगरीय क्षेत्र की मलिन बस्तियों में निवास करने वाले निर्धन व्यक्ति (महिला एवं पुरूष)। नगरीय क्षेत्रों में मलिन बस्तियों में निवास करने वाले निर्धनतम व्यक्तियों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम वर्ष 1996-97 में प्रारम्भ किया गया। इस योजना के अन्र्तगत निम्न लिखित मूलभूत भौतिक सुविधाओं का प्रावधान है -
  1. जलापूर्ति, जल निकासी हेतु नाली का निर्माण 
  2. स्नानगृह का निर्माण, सड़कों व गलियों को चौड़ा किया जाना 
  3. सीवर व्यवस्था 
  4. सामुदायिक शौचालय 
  5. पथ-प्रकाश व्यवस्था 
  6. सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण 
  7. आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों के लिए भवनों के निर्माण की व्यवस्था एवं आश्रय सुधार 
  8. क्षेत्र के मलिन बस्तियों में रहने वालों को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, 
  9. टीकाकरण 
भारत सरकार से प्राप्त दिशा-निर्देशानुसार राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम का क्रियान्वयन भी स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना की भांति किया जाता है। इस प्रकार जो मलिन बस्तियां चयनित होती हैं, उनका समग्र रूप से सर्वांगीण विकास करने का प्रयास किया जाता है। जिसके फलस्वरूप यह बस्ती मलिन बस्ती के स्थान पर आदर्श मलिन बस्ती के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान बना सके। राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम शत-प्रतिशत केन्द्र द्वारा वित्त पोषित योजना है जिसमें धनराशियों की स्वीकृतियां प्रदेश सरकार द्वारा बजट के माध्यम से जारीकी जाती है।

राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रम का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने नगरीय निकाय (नगर पंचायत/नगर पालिका परिषद/नगर निगम) कार्यालय से सम्पर्क करें या जिला नगरीय विकास अभिकरण कार्यालय (जो जिला मुख्यालय के नगर निकाय कार्यालय के अन्तर्गत स्थापित है) से पत्र के माध्यम से या स्वयं जाकर योजना की पूर्ण जानकारी प्राप्त करें। इसके उपरांत आवश्यक दस्तावेजों एवं औपचारिकताओं के साथ अपना आवेदन पत्र अपनी नगरीय निकाय कार्यालय में जमा करा कर योजना का लाभ प्राप्त करें।

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