राजराजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना क्या है

प्रदेश सरकार द्वारा महिला कल्याण हेतु राजराजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना का शुभारम्भ किया गया ।

राजराजेश्वरी महिला कल्याण बीमा योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा उपलब्ध कराना है।

इस पॉलिसी के अन्तर्गत 10 से 75 वर्ष की सभी महिलायें चाहे उनकी आय, उनका पेशा कुछ भी हो, शामिल हैं। पूर्ण विकलांगता या दो अंग खोने/दोनों आंखें खोने / एक अंग एवं एक आंख खोने की स्थिति में 15 रु. वार्षिक प्रीमियम के प्राविधान वाली इस पॉलिसी के अन्तर्गत रु. 25,000 का भुगतान किया जाता है । केवल एक अंग अथवा एक आंख खोने की स्थिति में रु. 12500 की बीमा राशि दी जाती है। अविवाहित महिला पॉलिसी धारक की दुर्घटना में मृत्यु होने पर नामित अथवा कानूनी बारिस को क्षतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाता है। 8 रु. के अतिरिक्त सालाना प्रीमियम के भुगतान पर अतिरिक्त बीमा सुरक्षा का भी प्राविधान है जो अस्थायी पूर्ण विकलांगता, कानूनी रूप से तलाक लेने के मद पर हुए व्यय तथा आग, बाढ़, दंगा, आतंकवादी कार्रवाई इत्यादि में घर को नुकसान के लिए दिया जाता है। इस बीमा सुरक्षा में अस्पताल में प्रसूति शल्य चिकित्सा जैसे स्टर्लाइजेशन, सिजेरियन, हिस्टरेक्टॉमी तथा कैंसर की स्थिति में रिमुअल ऑफ ब्रेस्ट के दौरान मृत्यु शामिल है बशर्तें मृत्यु शल्यचिकित्सा के सात दिन के अन्दर हुई हो। इस पॉलिसी के अन्तर्गत समूह बीमा कराने की स्थिति में 4.25 रु. से 6 रु. प्रति महिला प्रति वर्ष प्रीमियम देने का प्रावधान है और इस पर 5 प्रतिशत से 20 प्रतिशत तक और भी दीर्घावधि छूट का प्रावधान है जो बीमा की अवधि पर निर्भर करता है।

Bandey

I am full time blogger and social worker from Chitrakoot India.

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